
सूरजपुर: सूरजपुर जिले के थाना रमकोला क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपी धर्मजीत को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया।
टांगी से किए थे प्राणघातक वार
मामले के अनुसार 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 3:30 बजे ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद को लेकर आरोपी धर्मजीत का लरंग साय से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास प्राणघातक वार कर दिया। गंभीर चोटों के कारण लरंग साय की मौत हो गई।घटना के बाद थाना रमकोला में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला कायम किया गया। पुलिस ने आरोपी धर्मजीत को 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया था।मामले की विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान, मृतक का पोस्टमार्टम, चिकित्सकीय रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी को हत्या के अपराध का दोषी पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी धर्मजीत पिता स्व. बलजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रमकोला, थाना रमकोला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की।




















