अंबिकापुर: सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात शाखा ने शराब के नशे में कार चला रहे एक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय से 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात शाखा द्वारा नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG-04-QJ-9516 को रोककर चालक की जांच की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम सोमेश कुमार मिश्रा (30 वर्ष), निवासी रजगा मार्ग, चौकी बालको, जिला कोरबा बताया।जांच के दौरान चालक शराब के नशे में पाया गया। इसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया।मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरगुजा पुलिस ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।इस पूरी कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

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