

धमतरी। नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धमतरी पुलिस को एक महत्वपूर्ण न्यायिक सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में हुई प्रभावी मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया।
ढाबे के पास नशीली कैप्सूल बेचते हुए पकड़ा गया था आरोपी
यह मामला 17 जून 2023 का है। थाना कुरूद पुलिस को सूचना मिली थी कि चरमुड़िया पुल के पास स्थित संगवारी ढाबा के नजदीक एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और रिसाईपारा, धमतरी निवासी शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42) को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 72 पत्तों में रखी कुल 576 नशीली कैप्सूल बरामद हुईं। इसके अलावा बिक्री से प्राप्त 210 रुपये नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 4 हजार 332 रुपये आंका गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान धमतरी पुलिस ने न्यायालय के समक्ष वैज्ञानिक और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे आठ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। इस फैसले को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है।
विवेचना करने वाली अधिकारी को मिलेगा सम्मान
इस मामले की जांच तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम ने की थी। उनकी पेशेवर और गुणवत्तापूर्ण विवेचना की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उन्हें 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।
नशे के कारोबार पर आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि वैज्ञानिक और तथ्य आधारित जांच अपराधियों को अदालत से कड़ी सजा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धमतरी पुलिस भविष्य में भी अवैध मादक पदार्थों, शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाती रहेगी।










