CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भिलाई नगर निगम के एक डिप्टी कमिश्नर को अदालत की नाराजगी का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने उनके पहनावे और अदालत में पेश होने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी टिप्पणी की. न्यायालय ने पूछा कि क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट में अधिकारियों को किस तरह के ड्रेसकोड और अनुशासन के साथ उपस्थित होना चाहिए.

तय समय पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी

मामला भिलाई नगर निगम से जुड़ा हुआ था. सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट को बताया गया कि निगम आयुक्त किसी जरूरी वजह से उपस्थित नहीं हो सके हैं और उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर अदालत में पहुंचे हैं. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले से सूचना दिए जाने के बावजूद अधिकारी तय समय पर क्यों नहीं पहुंचे. अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई लंबे समय से लंबित है और इसमें अधिकारियों की लापरवाही दिखाई दे रही है.

ड्रेसकोड पर उठाए सवाल

कोर्ट ने अधिकारी से देरी का कारण पूछा और यह भी कहा कि क्या अदालत को कारण बताना जरूरी नहीं समझा गया. इसके बाद न्यायालय ने अधिकारी से उनका पद पूछा. जब उन्होंने खुद को भिलाई नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर बताया, तब कोर्ट ने उनके ड्रेसकोड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या इसी तरह अदालत में आया जाता है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारी बिना औपचारिकता और नियमों का ध्यान रखे सीधे अदालत में पहुंच गए.

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने की दी जानकारी

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अधिकारी से यह भी पूछा कि वे नियमित नियुक्ति से आए हैं या प्रमोशन के जरिए इस पद तक पहुंचे हैं. अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें उचित ड्रेसकोड में दोबारा उपस्थित होने की हिदायत दी और फिर मामले की आगे की सुनवाई शुरू की.

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