

सूरजपुर: उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में परिवहन विभाग द्वारा बिना रबर टायर के दोहरे पिंजरे वाले (आयरन केजविल) ट्रैक्टरों के सड़कों पर उपयोग को तत्काल प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार ट्रैक्टर वाहन मुख्य रूप से खेतों में उपयोग के लिए बनाये गए हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों में इनके नुकीले दोहरे पिंजरों वाले पहियों (आयरन रिंग) को हटाए बिना ही इन्हें सड़कों, सीमेंट की सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाया जा रहा है, जिससे न केवल सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो रही है, बल्कि दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे वाहनों का सड़कों पर संचालन मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध है तथा यह उच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र का भी उल्लंघन है।
परिवहन विभाग द्वारा समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को इस प्रकार के ट्रैक्टरों के उपयोग को तत्काल प्रतिबंधित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को मोटरयान नियमों से अवगत कराने, नियम उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।





















