बलरामपुर: शासन की प्राथमिकता वाले एग्रीस्टैक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने में घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने  चलगली क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  कौशल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, कौशल सिंह द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के  नियम -3 (1)(2)(3)प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) क के तहत कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि के दौरान कौशल सिंह का मुख्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय,बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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