बलरामपुर/राजपुर। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर राजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक वाहन में सवारी परिवहन करने वाले दो पिकअप चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की है।

थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि ग्राम सेरंगदाग निवासी चालक मीठू राम एवं संतोष यादव मालवाहक वाहन में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करते पाए गए। इस पर दोनों चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 97/177 एवं 184 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर ₹2300-₹2300 का जुर्माना लगाया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन करना नियमों के विरुद्ध होने के साथ-साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की जान के लिए गंभीर खतरा भी है। चालकों के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन हेतु  परिवहन कार्यालय को पत्राचार भी किया गया है।

राजपुर पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा मालवाहक वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए करने की अपील की है।

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