अम्बिकापुर: शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए विकासखण्ड अम्बिकापुर अंतर्गत ग्राम बड़ादमाली के मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र की उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 जून 2026 को ग्राम नानदमाली व बड़ादमाली के कृषकों द्वारा मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र के विरूद्ध शिकायत की गई थी। जिसके अनुसार मेसर्स के द्वारा निर्धारित शासकीय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की जा रही थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षक एवं जिला स्तरीय टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित कृषकों के बयान व साक्ष्यों से यह पुष्टि हुआ कि मेसर्स के द्वारा शासन द्वारा घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री की जा रही थी, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-3 (3) का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। अनियमितता एवं उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र नवानगर के अनुशंसा के आधार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र के प्रोपराइटर  श्वेता सोनी को जारी उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है।

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