

बलरामपुर: बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में विद्यालयीन समय के दौरान प्रभारी प्राचार्य और एक व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए विद्यालय के दो प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि विद्यालय में विषय कालखंड और समय-सारणी को लेकर उत्पन्न विवाद के दौरान प्रयोगशाला सहायक अयोध्या प्रसाद यादव और विजय कुमार यादव ने प्रभारी प्राचार्य अनंत कुमार यादव तथा व्याख्याता इजहारूल हक अंसारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की।

जांच रिपोर्ट में इस घटना की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन, मर्यादा और सेवा आचरण के विपरीत माना है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालयीन समय में संस्था प्रमुख और शिक्षक के साथ मारपीट की घटना से न केवल विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ, बल्कि अध्यापन कार्य भी बाधित हुआ। साथ ही विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों के बीच शिक्षकीय आचरण और अनुशासन को लेकर गलत संदेश गया।शिक्षा विभाग के अनुसार, दोनों कर्मचारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन माना गया है। इसके साथ ही दोनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।इसी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के अंतर्गत दोनों प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें मूल नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।











