सूरजपुर:  छात्रा से बलात्कार और लैंगिक उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार सहायक शिक्षक एलबी मधुसूदन गुप्ता को जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ थाना भटगांव में BNS और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 28 सितंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मधुसूदन गुप्ता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिना सलका, विकासखंड भैयाथान में प्रयोगशाला सहायक के पद के विरुद्ध सहायक शिक्षक एलबी के रूप में कार्यरत थे। उनके खिलाफ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या भैयाथान में अध्ययनरत छात्रा के साथ बलात्कार और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत सामने आई थी।मामले में थाना भटगांव में अपराध क्रमांक 174/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में BNS की धारा 65(1), 64(2)(M), 351(3), 238 तथा POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की है। आदेश में उल्लेख है कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को 21 सितंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया।जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि शिक्षक पर लगे आरोपों के चलते शिक्षकीय गरिमा के विपरीत आचरण करने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है।

इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत मधुसूदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में मधुसूदन गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर, विकासखंड प्रेमनगर, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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