रायगढ़: जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब रायगढ़ जिले के नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मकान किराये पर देने से पूर्व किरायेदार का पुलिस सत्यापन एवं उसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा है कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में रह रहे हैं। वहीं अधिकांश भवन स्वामी अपने किरायेदारों एवं घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराते, जिससे अपराधों की रोकथाम एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में कठिनाई आती है। इसे देखते हुए व्यापक जनहित में यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार कोई भी भवन स्वामी अथवा प्रतिष्ठान संबंधित थाना प्रभारी को किरायेदार की जानकारी दिए बिना मकान या उसका कोई हिस्सा किराये पर नहीं देगा। यह व्यवस्था नए किरायेदारों के साथ-साथ पहले से रह रहे किरायेदारों पर भी लागू होगी। पुराने किरायेदारों की जानकारी भी संबंधित थाने में तत्काल उपलब्ध करानी होगी। भवन स्वामियों को प्रत्येक किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर तथा वैध पहचान पत्र का विवरण अपने अभिलेख में सुरक्षित रखना होगा। यही जानकारी पुलिस को भी उपलब्ध करानी होगी। बिना वैध एवं प्रामाणिक पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी किरायेदार अथवा उसके यहां आने-जाने वाले व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को देना अनिवार्य होगा, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर सहित अन्य माध्यमों से किया जाए। साथ ही इसकी प्रति पुलिस थानों, नगरीय निकायों, कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!