रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 6 महीने के लिए छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है। आरोपी पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार गोबरा नवापारा निवासी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर (39) को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा।

प्रशासन ने आरोपी को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर उक्त जिलों की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 25 नवंबर 2026 तक इन जिलों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी आवश्यक कार्य से इन क्षेत्रों में आने के लिए उसे पूर्व में सक्षम न्यायालय अथवा प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

पुलिस के अनुसार आशुतोष भाण्डूलकर के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, अवैध रूप से रास्ता रोकना, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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