
बलरामपुर: यात्री बसों में शासन द्वारा निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने बस संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को यातायात शाखा बलरामपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें निर्धारित किराया ही वसूलने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव, यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन, रक्षित निरीक्षक सहित बस संचालक मौजूद रहे।
बैठक में अधिकारियों ने बस संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित यात्री किराया दरों की जानकारी दी। साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रत्येक यात्री बस में किराया सूची प्रमुख और स्पष्ट स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, ताकि यात्रियों को यात्रा से पहले निर्धारित किराए की जानकारी मिल सके।
अधिकारियों के अनुसार साधारण बस सेवा में प्रथम 5 किलोमीटर तक 8 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 1 रुपये प्रति यात्री की दर लागू होगी। वहीं डीलक्स एवं शयनयान कोच के लिए प्रथम 5 किलोमीटर तक 8 रुपये प्रति यात्री तथा इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 3 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है।
यातायात पुलिस ने बस संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।बैठक में बस चालक और परिचालकों को यातायात नियमों का पालन करने, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, बसों को निर्धारित स्टॉप पर ही रोकने तथा निर्धारित रूट पर ही संचालन करने के निर्देश भी दिए गए। वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानियां बरतने पर भी जोर दिया गया।
इस दौरान बस संचालकों ने बस संचालन के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए यथासंभव समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक के अंत में बस संचालकों ने शासन द्वारा निर्धारित किराया दरों एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा यात्रियों से अधिक किराया वसूली की शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होने देने का आश्वासन दिया।




















