रायगढ़: जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर दहेज में नकद राशि, बाइक और सोने-चांदी के जेवरात की मांग करने तथा मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, माहौपाली खरसिया चौकी क्षेत्र निवासी 37 वर्षीय सलीमा टोप्पो ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह 18 मई 2022 को स्वर्णदीप एक्का के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति स्वर्णदीप एक्का, ससुर सरदार राम, जेठ अमरदीप और सास हराज्योति एक्का कथित तौर पर दहेज को लेकर उसे ताने देने लगे।

दहेज की मांग को लेकर बढ़ी प्रताड़ना

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी में पर्याप्त सोना नहीं मिलने की बात कहते हुए मायके से जेवरात लाने का दबाव बनाते थे। वहीं, पति द्वारा कथित तौर पर पल्सर बाइक, 51 हजार रुपये नकद और जेवरात की मांग की जाती थी। महिला ने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को भी दी।

शिकायत के मुताबिक, महिला के गर्भवती होने के बाद भी विवाद थमा नहीं। अगस्त माह में पति ने उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया। महिला द्वारा इनकार करने पर उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान सास, ससुर और जेठ भी पति का पक्ष लेते हुए उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते थे।

समझाइश के बाद भी नहीं बनी बात

महिला के परिजनों ने 5 नवंबर 2023 को ससुराल पक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। पीड़िता के अनुसार, वह इस उम्मीद में प्रताड़ना सहती रही कि पति और ससुराल के लोग आगे अपना व्यवहार बदल लेंगे।

आरोप है कि फरवरी 2024 में दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पति ने रायगढ़ न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन भी लगाया।

महिला ने पुलिस को बताया कि 3 अगस्त 2026 को वह अपना सामान लेने ससुराल पहुंची थी, लेकिन कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की।महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच काउंसिलिंग के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ धारा 85, 115(2), 296, 351(3) और 3(5) बीएनएसके तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।

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