भोपाल: मध्य प्रदेश में त्योहारों से पहले लाखों श्रमिकों के लिए वेतन से जुड़ा अहम बदलाव लागू हो गया है। श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन की नई दरें जारी कर दी हैं। 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी महंगाई भत्ते (VDA) में 6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों का लाभ प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों को मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन 484 रुपए, अर्द्धकुशल के लिए 522 रुपए, कुशल के लिए 588 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 651 रुपए निर्धारित किया गया है। 26 कार्यदिवस के आधार पर इनकी मासिक न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 12,575 रुपए, 13,571 रुपए, 15,294 रुपए और 16,919 रुपए होगी।

किस श्रमिक को कितना मिलेगा वेतन?

श्रमिक श्रेणी | दैनिक न्यूनतम वेतन | 26 दिन का मासिक वेतन |
| ------------- | -----------------: | -------------------
| अकुशल     |        484 रुपए |          12,575 रुपए |
| अर्द्धकुशल    |           522 रुपए |          13,571 रुपए |
| कुशल          |           588 रुपए |          15,294 रुपए |
| उच्च कुशल   |         651 रुपए |          16,919 रुपए

श्रम विभाग के अनुसार नई दरें महंगाई सूचकांक में हुए बदलाव के आधार पर निर्धारित की गई हैं। ये दरें 27 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। आदेश में 67 सामान्य नियोजन यानी अलग-अलग प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। संबंधित श्रेणी में काम करने वाले श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

करीब 50 लाख श्रमिकों को होगा फायदा

नई न्यूनतम वेतन दरों का असर सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ेगा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 10 लाख श्रमिक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि लगभग 40 लाख श्रमिक निजी क्षेत्र और उद्योगों में काम करते हैं।महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महंगाई सूचकांक में बदलाव के आधार पर इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

6 रुपए की बढ़ोतरी से कितना होगा फायदा?

अस्थायी महंगाई भत्ते में 6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी को 26 कार्यदिवस के आधार पर देखें तो एक श्रमिक की मासिक मजदूरी में 156 रुपए तक का अंतर आता है।करीब 50 लाख श्रमिकों के आधार पर गणना करें तो यह राशि रोजाना लगभग 3 करोड़ रुपए और 26 कार्यदिवस में करीब 78 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि यह केवल गणना आधारित अनुमान है, इसे सरकार की ओर से घोषित अतिरिक्त व्यय नहीं माना जाना चाहिए।

प्रिंटिंग प्रेस के श्रमिकों के लिए भी अलग दरें

मुद्रणालय और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े श्रमिकों के लिए काम और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम दैनिक दरें तय की गई हैं। उच्च कुशल श्रमिक के लिए 651 रुपए प्रतिदिन, श्रेणी-1 के लिए 648 रुपए, श्रेणी-2 के लिए 634 रुपए और श्रेणी-3 के लिए 588 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

वहीं अर्द्धकुशल श्रेणी-1 के श्रमिकों के लिए 588 रुपए और श्रेणी-2 के लिए 522 रुपए प्रतिदिन की दर तय की गई है।

स्लेट-पेंसिल उद्योग में भी नई मजदूरी

स्लेट एवं पेंसिल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी अलग-अलग कार्यों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूर के लिए 484 रुपए, पेंटर और सीपर के लिए 505 रुपए तथा मुनीम, लेखाकार और क्लर्क के लिए 588 रुपए प्रतिदिन की दर तय है।मिस्त्री, रोलर्स और पाइंटर्स के लिए 641 रुपए, उच्च कुशल श्रमिक के लिए 651 रुपए और कटर्स के लिए 671 रुपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है।

अगरबत्ती श्रमिकों के लिए भी नई दर

अगरबत्ती रोलिंग के काम से जुड़े श्रमिकों के लिए भी नई दर लागू की गई है। एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर 74.75 रुपए और सेंटेड स्टिक के लिए 75 रुपए प्रति हजार की दर निर्धारित की गई है।

अप्रैल में भी हुई थी बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की दरों में इससे पहले 1 अप्रैल 2026 से बदलाव किया गया था। उस समय महंगाई भत्ते में औसतन 9 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई थी। 26 कार्यदिवस के हिसाब से यह करीब 234 रुपए मासिक वृद्धि के बराबर थी।अब अक्टूबर में 6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी के बाद 2026 में अप्रैल और अक्टूबर की दोनों बढ़ोतरी को मिलाकर महंगाई भत्ते के स्तर पर करीब 15 रुपए प्रतिदिन यानी 26 कार्यदिवस के हिसाब से लगभग 390 रुपए मासिक का अंतर बनता है।

27 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी दरें

मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित दरें न्यूनतम भुगतान का आधार होंगी।श्रमिकों के लिए जरूरी है कि वे अपने काम की श्रेणी और उस पर लागू न्यूनतम वेतन की जानकारी रखें। वहीं नियोक्ताओं को संबंधित श्रेणी के श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करना होगा।

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