UP News:  अंबेडकरनगर में एक उपभोक्ता ने एलपीजी सिलेंडर की समय पर डिलीवरी न मिलने पर सीधे न्यायालय का रुख किया है। लंबे इंतजार और लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने पर मामला अब कानूनी स्तर तक पहुंच गया है।

बुकिंग के बाद भी नहीं मिला सिलेंडर, कई बार की शिकायत बेअसर
उपभोक्ता रामचंद्र यादव ने 13 मार्च को गैस सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन कई हफ्तों तक उन्हें डिलीवरी नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने गैस एजेंसी और संबंधित विभागों से बार बार संपर्क किया, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली।

आखिरकार उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई शिकायत
निराश होकर उपभोक्ता ने 16 अप्रैल को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पेश किया गया।

जांच में सामने आई सेवा में कमी, अधिकारियों से मांगा जवाब
आयोग के अध्यक्ष गंगाराम ने प्रारंभिक जांच में सेवा में कमी के संकेत पाए। इसके बाद आयोग ने जिला आपूर्ति अधिकारी और गैस एजेंसी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 28 अप्रैल को जवाब देने के लिए तलब किया है।

उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है मामला
आयोग ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर बिना उचित कारण के सिलेंडर की डिलीवरी न करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यह मामला अब एक उदाहरण बन सकता है, जो सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करेगा।

अब फैसले पर टिकी नजरें, मिल सकती है बड़ी राहत
इस केस के बाद उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और सेवाओं में सुधार होगा। अब सबकी नजर आयोग के अंतिम फैसले पर है, जो आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगा।

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