Rahul Gandhi Defamation Case:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राफेल विमान सौदे से जुड़ी कथित मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।हालांकि, अदालत के इस आदेश को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। अभी यह तय होना बाकी है कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणी मानहानि के दायरे में आती है या नहीं।

2018 में राफेल सौदे पर दिए गए बयानों से जुड़ा मामला

यह मामला साल 2018 का है, जब राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने सौदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था।मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमल ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयानों से भाजपा और उसके सदस्यों की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

राहुल गांधी ने क्या दी थी दलील?

राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि उन्होंने अपने बयान में किसी नेता या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू की गई।इस मामले में पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में राहत की मांग की गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

राफेल सौदे पर टिप्पणी और विवाद

राफेल विमान सौदे को लेकर राजनीतिक बहस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कमांडर-इन-थीफ और चोरों के सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्हीं टिप्पणियों को मानहानि की शिकायत का आधार बनाया गया।मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस कार्यवाही पर रोक रहेगी।

अभी अंतिम निर्णय नहीं, जवाब के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत का मौजूदा आदेश राहुल गांधी को फिलहाल राहत देता है, लेकिन इससे शिकायत के आरोप सही या गलत साबित नहीं होते।अब आगे की सुनवाई में अदालत पक्षों की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में मानहानि के आरोपों पर क्या रुख अपनाया जाता है।

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