अंबिकापुर:  सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सरगुजा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बतौली पुलिस ने शराब के नशे में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बिना सीट बेल्ट के स्कार्पियो चलाने वाले चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, थाना बतौली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG-15-DY-9795 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सोनल सिंह उर्फ सुभान सिंह (26), निवासी बंगाली चौक, अंबिकापुर बताया।

जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने की आशंका पर उसका मेडिकल मुलाहिजा कराया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया और वह बिना सीट बेल्ट वाहन चला रहा था।

मामले में बतौली पुलिस ने चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 194(बी)(1) एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक को 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस की नजर बनी हुई है।

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।

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