अंबिकापुर: सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज  दीपक कुमार झा ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध लोगों, मुसाफिरों, अन्य राज्यों के फरार आरोपियों और असामाजिक तत्वों का व्यापक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार हाल ही में सरगुजा पुलिस के संज्ञान में एक ऐसा मामला आया, जिसमें झारखंड के धनबाद निवासी गैंगस्टर साबीर आलम वर्ष 2013 से अंबिकापुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में बस कंपनी और सिलाई दुकान की आड़ में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। साबीर आलम पर वर्ष 2001 में गैंग्स ऑफ बासेपुर से जुड़े कुख्यात अपराधी फहीम खान की मां और मौसी की हत्या का आरोप है और उसे झारखंड हाईकोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने सभी जिलों में सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों को बीट और वार्ड स्तर पर विभाजित कर अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस होटल, ढाबों, ईंट भट्ठों, उद्योगों, कारखानों तथा किराए के मकानों में रहने वाले लोगों का सत्यापन करेगी। साथ ही घुमंतू, फेरीवालों और अस्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी।

पुलिस ने मकान मालिकों को किरायेदारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यदि कोई मकान मालिक किरायेदार से संबंधित जानकारी देने में आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निगरानीशुदा बदमाशों, गुंडा सूची में दर्ज अपराधियों और जिला बदर किए गए व्यक्तियों की भी नियमित जांच की जाएगी।

पुलिस महानिरीक्षक ने प्रत्येक जिले में एक राजपत्रित अधिकारी को इस अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जो अभियान की निगरानी करेंगे और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले लोगों की सही जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें। यदि किसी वार्ड, मोहल्ले या क्षेत्र में कोई संदिग्ध अथवा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रह रहा हो, तो उसकी सूचना गोपनीय रूप से पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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