

एमसीबी: शासकीय कार्यों में अनुशासन, जवाबदेही एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले एक सहायक शिक्षक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला रामानुजनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक नितेश कुमार पाण्डे 20 सितंबर 2024 से बिना सक्षम अनुमति के लगातार अनुपस्थित हैं। विभाग द्वारा पूर्व में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
पूर्व में भी कई बार दिए गए थे नोटिस
विभागीय अभिलेखों के अनुसार संबंधित शिक्षक को 12 अगस्त 2025, 11 सितंबर 2025 तथा 2 जून 2026 को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया तथा अपनी अनुपस्थिति का कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया।
अध्ययन अवकाश का आवेदन हुआ था अस्वीकृत
कार्यालय द्वारा जारी अंतिम नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक ने 10 फरवरी 2026 को अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बावजूद उनका लगातार अनुपस्थित रहना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के विपरीत है। शासन के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार अवकाश स्वीकृत होने से पूर्व सेवा से अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा ऐसी अवधि को सेवा अवधि में शामिल नहीं किया जाता।
15 दिनों में जवाब नहीं देने पर होगी सेवा समाप्ति की कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि संबंधित शिक्षक 15 दिनों के भीतर अपना लिखित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं शासन के प्रचलित प्रावधानों के तहत उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विभाग द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।











