मध्य प्रदेश : रतलाम शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होटल में चीनी नागरिकों के ठहरने की जानकारी पुलिस को नहीं देने पर होटल संचालक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

करीब एक महीने तक होटल में रुके थे चार चीनी नागरिक

पुलिस के अनुसार, शहर के एक होटल में 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच चार चीनी नागरिक ठहरे हुए थे। ये सभी कारोबारी वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी से जुड़े काम के सिलसिले में रतलाम में रुके थे।

होटल प्रबंधन ने नहीं दी पुलिस को जानकारी

नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अजय सारवान ने बताया कि जांच में यह पाया गया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना पुलिस को निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं दी। वीजा रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और ठहरने की पुष्टि की।

होटल संचालक और प्रबंधक पर दर्ज हुआ केस

मामले में होटल संचालक सुभाष अग्रवाल और प्रबंधक शिव सिंह राठौर के खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सोमवार रात दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया।

क्या है नियम और क्यों जरूरी है सूचना देना

भारतीय नियमों के अनुसार, किसी भी होटल, लॉज या आवासीय प्रतिष्ठान में विदेशी नागरिक के ठहरने पर 24 घंटे के भीतर ‘फॉर्म-सी’ के जरिए जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होता है।इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देना जरूरी है, ताकि विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

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