


बलरामपुर। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने और आम उपभोक्ताओं को गैस की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देश पर प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बलरामपुर कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और खाद्य निरीक्षकों को घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति की नियमित निगरानी करने तथा इसके दुरुपयोग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देश के पालन में शनिवार 14 मार्च 2026 को तहसील राजपुर अंतर्गत संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। तहसीलदार कावेरी मुखर्जी,नायब तहसीलदार नरेंद्र कंवर, खाद्य निरीक्षक प्रशांत रजवाड़े तथा मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न होटल एवं भोजनालयों में जांच की।जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में करते पाया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए जायसवाल होटल से 4, अजय होटल से 2, साहू बिरयानी सेंटर से 2, संदीप होटल से 1, पायल होटल से 1 तथा गोलू होटल से 1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। इस प्रकार कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए खाद्य निरीक्षक को सुपुर्द कर दिया गया है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही निर्धारित है, जबकि होटल, ढाबा या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है।अधिकारियों ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो और किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो सके।
































