नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने रिफंड नियमों बड़ा बदलाव करते हुए हवाई यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के यात्रियों को एयरलाइन टिकट का रिफंड के लिए बदले हुए सिविल एविएशन नियमों के तहत, एयरलाइनों को यात्री के नाम में सुधार के लिए कोई एकस्ट्रा चार्ज लगाने से भी रोक दिया है, अगर बुकिंग के 24 घंटे के अंदर गलती बताई जाती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो।डीजीसीए ने कहा, “ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइनों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइनों को यह पक्का करना होगा कि रिफंड प्रोसेस 14 वर्किंग डेज के अंदर पूरा हो जाए। “

टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव

24 फरवरी को जारी किया गया बदला हुआ CAR , यात्रियों को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी में टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव करता है। ये बदलाव रिफंड में देरी को लेकर यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच किए गए हैं।

यह मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो से जुड़ी फ्लाइट में रुकावट के दौरान भी सामने आया था, जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को तय टाइमलाइन के अंदर पेंडिंग रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। नए बदलावों का मकसद रिफंड प्रोसेस को पैसेंजर के लिए ज्यादा आसान बनाना और एयरलाइन की तरफ से अकाउंटेबिलिटी पक्का करना है।

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