बलरामपुर: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंन्दुओं पर शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा द्वारा 02 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती दिन गुरूवार को शुष्क दिवस घोषित गया है। उक्त दिवस को जिले की समस्त देश/विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय, धारक एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

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