
बलरामपुर। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी डिंडो पुलिस ने बैल की हत्या कर उसका मांस खाने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
जानकारी के अनुसार बैकुण्ठपुर (खड़ारीपारा) निवासी दशरथ सिंह (58 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने लगभग एक माह पूर्व अपना एक बैल चराने के लिए गांव के रामगुलाब कोरवा को दिया था। 13 अगस्त 2026 को महादेवपुर निवासी रामलोचन पंडो ने उन्हें जानकारी दी कि उनके बैल को रामगुलाब कोरवा एवं उसके साथियों ने मारकर खा लिया है।शिकायत की पुष्टि के लिए 18 अगस्त को दशरथ सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ रामगुलाब कोरवा के घर पहुंचे। वहां ग्रामीणों के समक्ष पूछताछ के दौरान बैल को मारकर खाने की बात सामने आने पर मामले की रिपोर्ट चौकी डिंडो में दर्ज कराई ।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामगुलाब कोरवा पिता धनदेव कोरवा (56 वर्ष), सुदर्शन कोरवा पिता जेवू कोरवा (58 वर्ष), रामप्रसाद कोरवा पिता मंगरू (57 वर्ष) तथा सम्पतिया कोरवा पति महेश्वर (41 वर्ष) सभी आरोपी बैकुण्ठपुर (कोरवापारा) निवासी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 399, 3(5), 4,6 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 तथा 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया गया।।
सम्पूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, सहायक उप निरीक्षक रामलगन सिंह, आरक्षक रामपुकार सिंह, तेजूराम, शिवभजन सिंह पोर्चे तथा डीएसएफ जवान नंदलाल गोस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



















