
अंबिकापुर: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने सरगुजा पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत यातायात शाखा पुलिस ने शराब के नशे में पिकअप वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक CG-16-CQ-5493को रोककर चालक की जांच की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम कैलाश सिंह आयाम (45), निवासी रामानुजनगर, जिला सूरजपुर बताया।पुलिस के मुताबिक, चालक मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर भी उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और कार्रवाई के लिए मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक कैलाश सिंह आयाम को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सरगुजा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नशे में वाहन चलाने सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।
पूरी कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित यातायात शाखा के अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।




















