

अंबिकापुर: सरगुजा जिले में शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग प्रकरणों में चालकों पर कुल 31,500 रुपये का अर्थदंड लगवाया है। कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत की गई, जिसमें मेडिकल जांच के दौरान चालकों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक CG 15 AC 3338 के चालक सत्यम साहू निवासी रामानुजनगर, वाहन क्रमांक CG 14 MF 8848 के चालक दारा सिंह निवासी रेवतपुर तथा वाहन क्रमांक CG 15 DX 0876 के चालक पवन एक्का निवासी ग्राम झींगो को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।
पुलिस ने तीनों चालकों का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि होने पर उनके वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत सत्यम साहू और दारा सिंह पर 10-10 हजार रुपये तथा पवन एक्का पर 11 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इस प्रकार तीनों मामलों में कुल 31,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन करने के बाद किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।





















