
जशपुर: रणजीता स्टेडियम में स्कॉर्पियो वाहन से खतरनाक स्टंटबाजी करना चालक को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया। साथ ही चालक को समझाइश देकर भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी गई।
जशपुर पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्टंटबाजी करने से चालक के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसी लापरवाही गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसी को देखते हुए यातायात पुलिस ने संबंधित चालक के खिलाफ कार्रवाई की।
मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई
यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 196, 56/192 और 119/177 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया। पुलिस ने चालक को भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी नहीं करने तथा निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की हिदायत दी। नियमों का दोबारा उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार और डीएसपी ट्रैफिक कुंज राम चौहान के मार्गदर्शन में जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी से 20 अक्टूबर 2026 तक जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 15,076 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 69,51,900 रुपये का समन शुल्क लगाया गया।कार्रवाई में ओवरस्पीड के 375, नशे की हालत में वाहन चलाने के 375, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के 970, ओवरलोडिंग के 12, नो पार्किंग के 502, दोपहिया वाहन में तीन सवारी के 605, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 11 और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने के 267 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर 11,865 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
चालानी कार्रवाई के साथ जागरूकता अभियान
जशपुर पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तेज गति, नशे में वाहन चलाने, स्टंटबाजी, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से बचें।पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। सड़क पर लापरवाही किसी परिवार के लिए गंभीर संकट बन सकती है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।




















