बलरामपुर: विभिन्न माध्यमों के अनुसार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल में रघुनाथनगर में पदस्थ शिक्षक पीयूष वर्मा(संविदा) के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्र की पिटाई करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच में शिक्षक पीयूष वर्मा के द्वारा छात्र की पिटाई करना प्रमाणित हुई। साथ ही संस्था के प्राचार्य के द्वारा भी शिक्षक पीयुष वर्मा द्वारा सूचित किए बिना अवकाश में रहने, सिलेबस अनुसार कोर्स व शिक्षक दैनन्दनी पंजी पूर्ण न करने सहित अभद्र व्यवहार करने अन्य तथ्यों के लिए नोटिस जारी किया गया था। साथ ही स्कूल में अन्य सह कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की भी शिकायत की गई थी।
जांचकर्ता अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्रमाणित पाया जाना एवं प्राचार्य सेजेस इंग्लिस मिडियम रघुनाथनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार  पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक के विरूद्ध उपरोक्त साक्ष्य प्रमाणित होने के कारण श्री वर्मा उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 01, 02 एवं 03 के उल्लंघन में दोषी है।

प्राचार्य, स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट विद्यालय रघुनाथनगर द्वारा प्रस्तुत सहपत्रों अनुसार प्रेषित प्रस्तावों एवं  पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक के विरूद्ध जांचकर्ता अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के अनुसार उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा  पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक-संविदा (अंग्रेजी माध्यम) विषय कला, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुनाथनगर को संविदा सेवा से पदच्युत किया गया है।

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