दिल्ली। केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 31 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में प्रस्तुत वैधानिक संकल्प को सदन ने पारित कर दिया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को विस्तार मिला।

संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया, “यह सदन राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से अगले छह महीने तक लागू रखने का अनुमोदन करता है।”

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जातीय हिंसा और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के बीच पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई और केंद्र ने राज्य में सीधे शासन की घोषणा की।

मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा के चलते 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

राष्ट्रपति शासन अधिकतम छह माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अब इसे दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि राज्य में शांति और स्थायित्व बहाल होने तक यह निर्णय आवश्यक है।

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