
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा पांचवीं के छात्र के साथ मारपीट के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में छात्र के साथ प्रधान पाठक द्वारा बांस की छड़ी से मारपीट किए जाने की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का जिला शिक्षा अधिकारी ने अवलोकन किया। जांच के दौरान संबंधित छात्र, उसके भाई बाबूलाल, अन्य विद्यार्थियों, शिक्षक उमेश कुमार महंत एवं प्रधान पाठक के कथन दर्ज किए गए। इसके अलावा पंचनामा और विद्यालय की दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी का भी परीक्षण किया गया।जांच में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 13 अगस्त 2026 को कक्षा पांचवीं के छात्र जनक लाल के साथ प्रधान पाठक विपता राम रवि द्वारा बांस की छड़ी से मारपीट किए जाने की घटना प्रथम दृष्टया सही पाई गई।
जांच के दौरान घटना के दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने के संबंध में विद्यालय की उपस्थिति पंजी में भी विसंगति सामने आई है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार यह कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है और प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




















