

बलरामपुर: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शासकीय नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हुआ के प्रधान पाठक लालमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दरअसल मामला ग्राम कुशफर निवासी सत्यनारायण की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत कुशफर के सरपंच लालमन सिंह और स्कूल के प्रधान पाठक लालमन सिंह ने एक ही पिता का नाम और गलत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उपयोग कर अलग-अलग पद हासिल किए हैं।शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर सहायक संचालक शिक्षा द्वारा की गई। जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में शिकायत को सही पाया गया।
जांच में खुलासा हुआ कि प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत लालमन सिंह का वास्तविक नाम रामदुलार पिता जीतू बताया गया है, जबकि उन्होंने लालमन सिंह पिता रामवृक्ष के नाम से शासकीय नौकरी प्राप्त की। इसे धोखाधड़ी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया।इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत विभागीय जांच लंबित रहने तक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।





















