जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रितेश यादव (19 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 19 वर्षीय पीड़िता ने 5 अक्टूबर 2026 को पत्थलगांव थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी रितेश यादव 3 अक्टूबर 2026 को उसे कार में बैठाकर शाम करीब 7 बजे लुड़ेग झंडा घाट जंगल की ओर ले गया। वहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।पीड़िता का आरोप है कि घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली-गलौज करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया।पीड़िता की शिकायत पर पत्थलगांव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 224/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 296 और 351(3) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। प्रार्थिया और गवाहों के कथन लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों की सहमति से महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अक्टूबर 2026 को आरोपी रितेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच में अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामले में घटना में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई है।इस मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक विद्या राम यादव, प्रधान आरक्षक सुभाष नायक, चंद्र विजय साय तथा आरक्षक वीरेंद्र यादव, देव सिंह और राजेंद्र रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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