मध्य प्रदेश : सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़े जाति प्रमाण पत्र विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय समय में रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की याचिका पर आगे सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट ने देरी पर जताई नाराजगी, सरकार से पूछे तीखे सवाल
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की डबल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और सरकार से सवाल किया कि आखिर एक साल से मामला लंबित क्यों रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 31 मार्च 2025 को दिए गए आवेदन के आधार पर जांच कमेटी को कार्रवाई करनी होगी।

सरकार का जवाब, हाई लेवल कमेटी से जांच का आश्वासन
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी। अदालत ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए 20 जून तक का समय दिया है।

क्या है पूरा विवाद, जाति प्रमाण पत्र पर गंभीर आरोप
यह मामला सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से विधायक और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने और मंत्री पद हासिल करने के लिए कथित रूप से गलत जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया।

कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि प्रतिमा बागरी मूल रूप से राजपूत समुदाय से संबंध रखती हैं, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा। याचिका में 2007 के केंद्र सरकार के राजपत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि बागरी जाति को उस समय अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था।

आगे की कार्रवाई पर टिकी नजरें
अब पूरा मामला हाईकोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले ने हलचल बढ़ा दी है और सभी की नजरें अब 60 दिनों की समयसीमा पर टिकी हैं।

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