बिलासपुर: पत्नी की संदिग्ध मौत के एक चर्चित मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति दीप नारायण रजक को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने साफ कहा कि उपलब्ध सबूत और परिस्थितियां आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करती हैं। फैसले के बाद कोर्ट ने उसे एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ससुराल पक्ष के अन्य आरोपियों को राहत
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पहले पति समेत पूरे ससुराल पक्ष को बरी कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर सास, ससुर, चाचा ससुर और चाची सास को दी गई राहत को बरकरार रखा।

शादी के बाद शुरू हुई कहानी और रहस्यमयी मौत
पूरा मामला बिलासपुर के महमंद निवासी मनहरणलाल निर्मलकर की बेटी ममता से जुड़ा है। ममता की शादी चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी दीप नारायण रजक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल में उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी।

घटना के समय घर का कमरा अंदर से बंद मिला और शव पंखे से साड़ी के सहारे लटका हुआ पाया गया। शुरुआती दौर में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन सिर्फ पति और पत्नी के घर में मौजूद होने से शक गहराता गया।

जांच में खुला हत्या का राज
तत्कालीन तहसीलदार एमआर गायकवाड़ की जांच में यह बात सामने आई कि ममता की मौत फांसी से नहीं हुई थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदला पूरा केस
डॉ एआर बंजारे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत दम घुटने और गला दबाने से हुई है। रिपोर्ट में चेहरे, आंख, भौंह और हाथों पर चोट के निशान भी मिले, जो मौत से पहले मारपीट की ओर इशारा करते हैं।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और अहम आधार
हाईकोर्ट ने कहा कि घटना के समय घर में केवल पति और पत्नी मौजूद थे, इसलिए मौत की परिस्थितियों का स्पष्ट जवाब देना आरोपी की जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने यह भी माना कि पहले शिकायत न होने के आधार पर क्रूरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

परिवार के आरोप और दहेज जैसे मांग के संकेत
मृतका के पिता ने अदालत में बताया कि शुरुआत के कुछ महीनों तक सब सामान्य था, लेकिन बाद में आरोपी पति ने प्रताड़ना शुरू कर दी। आरोप है कि वह वाशिंग मशीन की मांग करता था और हर महीने दो हजार रुपये तथा अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए लगातार पैसे मांगता था।

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