सूरजपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रेना जमील द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत शुष्क दिवस घोषित किए गए हैं। जारी आदेशानुसार नगर पंचायत शिवनंदनपुर स्थित देशी कंपोजिट मदिरा दुकान एवं अहाता को 30 मई 2026 की संध्या 5 बजे से 01 जून 2026 को मतदान समाप्ति तक तथा 04 जून 2026 को  मतगणना समाप्ति तक बंद रखा जाएगा।उक्त अवधि के दौरान मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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