
रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल से जुड़े विवाद में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस पोस्ट के बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था।
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दर्ज हुआ मामला
बताया गया है कि कुछ दिन पहले अरुण पन्नालाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसे लेकर हिंदू धर्म और भगवान शिव के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया। पोस्ट को लेकर विरोध बढ़ने के बाद उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।मामला दर्ज होने के बाद पन्नालाल की ओर से अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की गई।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने जमानत का किया विरोध
अदालत में सुनवाई के दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पन्नालाल की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की और उसे खारिज कर दिया।
फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर
जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े इस प्रकरण ने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं से संबंधित ऑनलाइन टिप्पणियों को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर बहस को सामने ला दिया है।




















