


Abhishek Porel: आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को कानूनी मामले में राहत नहीं मिली है। शुक्रवार, 14 अगस्त को चिनसुरा कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में हुई पेशी
अभिषेक पोरेल को मोगरा पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें 11 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जहां से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोबारा कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
क्या हैं आरोप?
कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, दोनों करीब साढ़े तीन साल तक रिश्ते में रहे और शादी की योजना बना रहे थे। महिला का आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि दोनों विदेश यात्रा पर भी साथ गए थे, लेकिन बाद में क्रिकेटर ने रिश्ते से इनकार कर दिया।
बताया जा रहा है कि लगभग 18 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। उस समय मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई गिरफ्तारी
पीड़िता ने बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी सहित अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है।
क्रिकेटर ने आरोपों से किया है इनकार
अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पहले ही खारिज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान आरोपों की सत्यता का परीक्षण किया जाएगा। अभी तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है।
















