

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पुरानी और इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों के कारोबार को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने साफ कर दिया है कि वैध पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों के बिना पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना कानून के खिलाफ माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण और लोगों की सेहत पर बढ़ रहा खतरा
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है। इससे जहरीले पदार्थ खुले वातावरण में फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जो मिट्टी, जल स्रोतों और हवा को प्रदूषित करने के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं।
कारोबारियों को नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
मंडल ने बैटरी से जुड़े कारोबारियों, कबाड़ संचालकों और अन्य संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे केवल वैध पंजीकरण और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही खरीद-बिक्री, भंडारण और परिवहन करें। बिना अनुमति या आवश्यक दस्तावेजों के इस तरह की गतिविधियां अवैध मानी जाएंगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंडल का उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।





















