अम्बिकापुर: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त शासकीय राशि के दुरुपयोग एवं शासकीय राशि जमा नहीं करने के प्रकरण में दो पूर्व सरपंचों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत लब्जी के तत्कालीन सरपंच जोगेन्द्र लाल भगत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त 8 लाख 29 हजार रुपये की राशि का अनाधिकृत रूप से आहरण कर लिया गया, जबकि निर्माण कार्य नहीं कराया गया। न्यायालय के अनुसार उक्त राशि को स्वयं रखकर शासकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन किया गया। प्रकरण विचाराधीन होने तथा कई अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई। इस पर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए संबंधित को गिरफ्तार कर 24 जुलाई 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा न्यायालय के अगले आदेश तक अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत थोर के तत्कालीन सरपंच  परमोहन सिंह के विरुद्ध भी निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त 90 हजार 296 रुपये की राशि के दुरुपयोग एवं गबन के मामले में न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित द्वारा शासकीय राशि का समायोजन अथवा वापसी नहीं की गई, जिसके कारण प्रकरण न्यायालय में लंबित है। न्यायालय ने संबंधित को गिरफ्तार कर 24 जुलाई 2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

न्यायालय ने दोनों मामलों में स्पष्ट किया है कि शासकीय राशि के दुरुपयोग एवं गबन से जुड़े प्रकरणों में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित थाना प्रभारियों को गिरफ्तारी वारंट का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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