
Bhopal Crime News: भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 78 साल के प्यारे मियां को अब शेष जीवन जेल में बिताना होगा। अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को भी दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपराध को बेहद क्रूर और असहनीय बताया।
नौकरी का लालच देकर बच्चियों को बनाता था निशाना
जांच के मुताबिक, प्यारे मियां साल 2014 से नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहा था। वह नौकरी दिलाने का झांसा देकर बच्चियों को अपने पास बुलाता और हर महीने 10 हजार रुपये देने का वादा करता था। बच्चियों से वह खुद को अब्बू कहलवाता था, ताकि उनका और उनके परिवारों का भरोसा जीत सके।आरोपों के अनुसार, वह बच्चियों को शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। परिवारों का विश्वास हासिल करने के लिए उनके घर भी जाता था, जिससे उसकी गतिविधियों पर शक न हो।
फ्लैट में हिडन कैमरे लगाकर बनाता था वीडियो
मामला साल 2020 में सामने आया, जब रातीबड़ पुलिस को गश्त के दौरान नशे की हालत में पांच नाबालिग बच्चियां मिलीं। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि उन्हें एक बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था। वहां उन्हें शराब पिलाई गई और उनका यौन शोषण किया गया।इसके बाद पुलिस ने शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी के एक फ्लैट की जांच की। वहां से कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने की जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि फ्लैट में हिडन कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मदद से बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे। इन वीडियो के जरिए पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने के आरोप भी सामने आए।प्यारे मियां पर बच्चियों को डराने और धमकाने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगे थे।
विदेश भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार हुआ था आरोपी
मामले की जांच के दौरान प्यारे मियां के विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह भोपाल से इंदौर पहुंचा और अपनी गाड़ी आष्टा में छोड़ दी। इसके बाद वह दिल्ली होते हुए जम्मू-कश्मीर पहुंचा, जहां पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।इस मामले में प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की गई थी। अब विशेष पॉक्सो अदालत के फैसले के बाद उसे लंबी जेल की सजा भुगतनी होगी।




















