

बलरामपुर: जिले में किसानों को शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में एग्रीस्टैक पंजीयन अभियान निरंतर जारी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीयन कर रही है। अभियान के तहत किसानों के आधार, भूमि अभिलेख एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर पंजीयन किया जा रहा है।जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
एग्रीस्टैक पंजीयन किसानों के लिए लाभकारी पहल
एग्रीस्टैक के माध्यम से प्रत्येक किसान की डिजिटल किसान पहचान तैयार की जा रही है। इससे किसान की भूमि एवं कृषि संबंधी जानकारी का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा तथा शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं कराने पर हो सकती हैं ये असुविधाएं
समय पर एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं कराने पर भविष्य में धान खरीदी, किसान पंजीयन, डिजिटल कृषि सेवाओं तथा किसान रजिस्ट्री आधारित शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। एग्रीस्टैक पंजीयन से कृषि योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी।धान खरीदी सहित किसान रजिस्ट्री आधारित प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी। भूमि एवं कृषि संबंधी जानकारी का प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन कैसे कराएं? किसान
किसान अपने एग्रीस्टैक पंजीयन के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, संबंधित पटवारी, तहसील कार्यालय अथवा कृषि विभाग द्वारा लगाए जा रहे विशेष पंजीयन शिविरों में संपर्क कर सकते हैं। जिले में प्रशासन द्वारा गांव-गांव पहुंचकर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
किसान स्वयं भी कर सकते हैं एग्रीस्टैक पंजीयन
किसान चाहें तो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक पोर्टल https://cgfr.agristack.gov.in/farmer-registry-cg पर जाकर स्वयं भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, भूमि अभिलेख (बी-1) तथा आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक है।
पंजीयन के लिए लगेंगे आवश्यक दस्तावेज
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,आधार से लिंक मोबाइल नंबर, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका (बी-1 एवं खसरा) बैंक पासबुक की प्रति पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो) के साथ अपना पंजीयन अवश्य करवाएं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना एग्रीस्टैक पंजीयन अवश्य पूर्ण कराएं।











