

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वाधान में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग एवं नगरपालिका अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।
यह बैठक विनीता वार्नर, अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डी.एस. बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर तथा पायल टोपनो, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर उपस्थित रहीं।
प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के शीघ्र चिन्हांकन पर दिया जोर
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर ने बताया कि 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत वर्ष 2026 की दूसरी लोक अदालत होगी। उन्होंने प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हांकित कर शीघ्रता से प्रस्तुत करने एवं अधिक से अधिक प्रकरण पेश करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को जल्दी नोटिस प्राप्त होने से छोटे-मोटे लेन-देन वाले पक्षकारों को प्रकरण समाप्त करने हेतु उचित व्यवस्था करने का समय मिलता है, जिससे अधिक से अधिक मामलों के निराकरण की संभावना बनती है। बैठक में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण एवं विभागीय नियमानुसार प्रदान की जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
विद्युत उपभोक्ताओं हेतु समाधान योजना 2026 लागू
बैठक में विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से बीपीएल, अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाया राशि पर समाधान योजना 2026 के अंतर्गत छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी, जिसका लाभ पात्र उपभोक्ता उठा सकते हैं।
लोक अदालत में रखे जाएंगे विविध प्रकृति के प्रकरण
आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपसी विवाद के मामले, व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, जिला न्यायालय में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरण एवं बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों आदि से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे जाएंगे।
आम नागरिकों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें। लोक अदालत विवादों के निपटारे का एक सशक्त वैकल्पिक माध्यम है, जहां एक ओर जहां श्रम एवं धन की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर लोगों के मध्य आपसी विवाद हमेशा के लिए समाप्त होने के साथ-साथ आपसी बैर-भाव की भावना भी सदैव के लिए समाप्त हो जाती है।

































