

अंबिकापुर: सरगुजा जिले में बढ़ते सड़क हादसों और जनहानि की आशंका को देखते हुए सरगुजा पुलिस ने मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मालवाहक वाहन स्वामियों और चालकों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों के प्रति जागरूक करें। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, परमिट निरस्तीकरण और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जानकारी देकर सख्त समझाइश दी जाए।पुलिस के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान अक्सर मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर या खड़ा कर यात्रा कराई जाती है, जो बेहद खतरनाक है। ऐसे वाहनों में यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, जिससे मामूली झटकों या मोड़ पर भी गंभीर हादसे की आशंका बनी रहती है।मोटरयान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना नियमों के खिलाफ है। नियम उल्लंघन की स्थिति में वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की जाएगी।
सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए केवल अधिकृत सवारी वाहनों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
































