

एमसीबी: जिले के शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता के एक गंभीर मामले पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्राथमिक शाला बाला, विकासखंड मनेंद्रगढ़ तहसील केल्हारी में पदस्थ प्रधान पाठक पारस राम वर्मा एवं सहायक शिक्षक मेहीलाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दोनों शिक्षक ड्यूटी के समय शराब के नशे में पाए गए। इस संबंध में मौके पर पंचनामा तैयार कर दोनों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों शिक्षकों को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए दोनों शिक्षकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय सेवा के दौरान इस प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
































