Delhi vehicle ban:दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 नवंबर से गैर BS-6 मानक वाले सभी बाहरी मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के कमर्शियल ट्रक, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहन राजधानी में नहीं आ सकेंगे।

हालांकि, परिवहन विभाग ने कुछ वाहनों को अस्थायी राहत दी है। नोटिस के अनुसार, BS-4 डीजल कमर्शियल वाहनों को केवल 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन पर भी रोक लग जाएगी। वहीं, दिल्ली में पंजीकृत BS-6 मानक डीजल वाहन, CNG वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

नोटिस में साफ कहा गया है कि यह छूट केवल मालवाहक वाहनों तक सीमित है। गैर BS-6 प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

CAQM का यह निर्णय दिल्ली-NCR की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हर साल सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार और आयोग कई सख्त कदम उठाते रहे हैं। अब गैर BS-6 वाहनों की एंट्री पर बैन से राजधानी की हवा को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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