
Change Name Address At Home: राशन कार्ड केवल सरकारी राशन लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों और सरकारी योजनाओं से जुड़ा अहम दस्तावेज भी है। कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य की जानकारी गलत होने पर समय रहते उसे ठीक कराना जरूरी है। कई राज्यों में अब राशन कार्ड से जुड़ी सुधार और अपडेट की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे लोगों को छोटी जानकारी बदलवाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सबसे पहले ऐसे देखें राशन कार्ड की जानकारी
राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA की वेबसाइट उपयोगी है। यहां अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राशन कार्ड पोर्टल की जानकारी मिलती है। अपना राज्य चुनकर संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है।राज्य के पोर्टल पर राशन कार्ड में सुधार, परिवार के सदस्य को जोड़ने या हटाने, मोबाइल नंबर अपडेट करने और कुछ मामलों में आधार से जुड़ी जानकारी बदलने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।
नाम या पता गलत होने पर ऐसे करें सुधार
अगर राशन कार्ड में नाम, पता या कोई दूसरी जानकारी गलत दर्ज है, तो अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर Ration Card, RCMS, Correction या Update जैसी सेवा का विकल्प तलाशें।इसके बाद राशन कार्ड नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करके करेक्शन सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है।
पता बदलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है
अगर कार्ड में पुराना पता दर्ज है और नया पता अपडेट करना है, तो संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध करेक्शन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ नए पते का प्रमाण भी देना पड़ सकता है।
ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म खोलकर जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या डिजिटल कॉपी अपलोड करें।
- पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, पानी का बिल या अन्य मान्य दस्तावेज मांगा जा सकता है।
- पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राज्य के नियमों के अनुसार अन्य दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं।
- आवेदन की जानकारी दोबारा जांचकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले आवेदन नंबर या रसीद को सुरक्षित रखें।
एक जरूरी बात जरूर ध्यान रखें
राशन कार्ड में बदलाव की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज हर राज्य में अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के बजाय अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करना बेहतर है।




















