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बलरामपुर:  मवेशियों की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को चौकी बलंगी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके ठिकानों पर दबिश देकर पकड़ा और न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक मामला अपराध क्रमांक 26/2026 से संबंधित है। घटना 19 मार्च 2026 की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि मवेशी तस्कर सात पिकअप वाहनों में भैंस और भैंसियों को क्रूरतापूर्वक भरकर बूचड़खाने की ओर ले जा रहे हैं। तस्करों के आगे एक सफेद रंग की ग्रैंड विटारा कार क्रमांक CG 30G 5161 रेकी करते हुए चल रही थी।सूचना मिलते ही चौकी बलंगी पुलिस ने स्टाफ के साथ चौकी गेट के सामने वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान पुलिस को उक्त ग्रैंड विटारा कार के पीछे सात पिकअप वाहन आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने वाहन भगाना शुरू कर दिया। दो पिकअप वाहनों को जोगयानी पंचायत भवन की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर मोड़ दिया गया, जबकि अन्य वाहनों ने भी पीछे की ओर भागने का प्रयास किया।पुलिस ने पीछा कर MP 66 ZF 2498 और MP 53 ZD 3982 नंबर के दो पिकअप वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ा। हालांकि, दोनों वाहनों के चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। तलाशी लेने पर प्रत्येक पिकअप में सात-सात भैंस/भैंसी कुल 14 मवेशी मिले। मवेशियों के चारों पैर और सींग बांधकर उन्हें क्रूरतापूर्वक वाहनों में ठूंसकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मवेशियों को सुरक्षित कराया।जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 111(1)(2) बीएनएस, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ)  के तहत अपराध दर्ज किया।विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया था। मामले के कुछ आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चौकी प्रभारी बलंगी पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी। इसी दौरान 14 सितंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले के फरार आरोपी अब्दुल जलील पिता गफ्फार बक्स निवासी ग्राम उमरहर, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) तथा बबलू उर्फ मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल कादिर, निवासी ग्राम धवई (घोड़धर) सेमारी, थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली अपने-अपने घर पर मौजूद हैं।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल दोनों आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चौकी लाकर पूछताछ करने पर अब्दुल जलील ने अपने पिकअप वाहन क्रमांक MP 66 ZC 2419 से घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पूछताछ में बताया गया कि उक्त पिकअप वाहन पूर्व में थाना सरई के अपराध क्रमांक 725/26, धारा 11(ई)(च) पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में जब्त है और थाना सरई में खड़ा है।पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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