

बलरामपुर: धान खरीदी वर्ष 2025-26 में लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बलरामपुर-रामानुजगंज ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील रामचन्द्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधऩ राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में धान खरीदी कार्य में गंभीर लापरवाही की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई। पटवारी बंधन राम का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाया गया।
कलेक्टर के आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसभी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।निलंबन अवधि में संबंधित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।











