Trump Tariff को लेकर एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लगाने के नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम Supreme Court of the United States द्वारा पूर्व में लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उठाया गया।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने ओवल ऑफिस से ग्लोबल 10% टैरिफ पर साइन कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को इस तरह के व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

इसके बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लिया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को सीमित अवधि, यानी 150 दिनों (करीब पांच महीने) तक एकतरफा टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। यदि इसे आगे बढ़ाना होगा तो अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

प्रशासन का कहना है कि इस अवधि में विभिन्न देशों पर उचित टैरिफ संरचना तय करने के लिए समीक्षा और जांच की जाएगी। हालांकि, ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर शुल्क को और बढ़ाया भी जा सकता है।

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